Rewa news:दहेज प्रताड़ना में पति-सास को आजीवन कारावास की सजा!
Rewa news:दहेज प्रताड़ना में पति-सास को आजीवन कारावास की सजा!
रीवा. दहेज हत्या से जुड़े मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 14वें अपर सत्र न्यायाधीश संतोष तिवारी के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में अभियुक्त पुष्पा शुक्ला (62), रवि शुक्ला(31) दोनों निवासी वार्ड 35 घोघर थाना सिटी कोतवाली को दोष सिद्ध पाया गया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक डीएन मिश्रा ने बताया कि धारा 304बी में आजीवन कारावास, धारा 498ए में दो वर्ष, धारा 4 दहेज प्रतिशोध अधिनियम में दो वर्ष एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि जमा न करने की स्थिति में तीन-तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगते जाने का आदेश पारित किया गया है।
मृतिका रत्ना कला उर्फ पिंकी शुक्ला का विवाह घोघर निवासी रवि शुक्ला के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही पति रवि एवं सास पुष्पा शुक्ला द्वारा दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित किया जाने लगा था। इसकी जानकारी मायके पक्ष के लोगों को दी थी। पिंकी के साथ मारपीट भी की गई जिस पर कोतवाली पुलिस ने मामले को शांत कराया था। मृतिका के पति रवि शुक्ला एवं सास पुष्पा शुक्ला द्वारा दहेज में एक प्लाट की मांग की जाती थी जिसकी जानकारी उसने मायके पक्ष को दिया था। आरोप था कि मांग पूरी न होने पर आरोपियों ने पांच अप्रेल 2019 को मारपीट कर कीटनाशक पिला दिया। बाद में संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया जहां पर मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई में आरोपी पति और सास के विरुद्ध दोष सिद्ध पाया गया, जिसके चलते न्यायाधीश ने अजीवन कारावास का फैसला सुनाया।